हाकम सिंह की जमानत अर्जी खारिज, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में है आरोपी

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देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में बहुचर्चित आरोपी हाकम सिंह की जमानत देहरादून अपर चतुर्थ सेशन कोर्ट न्यायाधीश धर्मेंद्र सिंह अधिकारी ने खारिज कर दी है. हाकम सिंह की जमानत दूसरी बार खारिज हुई है. बता दें कि हाकम सिंह 16 नकलची से रुपए लेने और पेपर लीक गिरोह में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में 13 अगस्त 2022 से जेल में बंद है.

देहरादून अपर चतुर्थ सेशन कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता केके जोशी ने बताया कि अभियुक्त हाकम सिंह इस केस में प्रमुख आरोपी है. हाकम ने खिलाफ 16 नकलचियों से पैसे लेने और गिरोह के लोगों से सांठगाठं करने के कई प्रमाण जांच एजेंसी को मिले हैं. कॉल डिटेल और कई अहम सबूत उसके खिलाफ चार्जशीट में है.

13 साल की रेप पीड़िता को मिली गर्भपात की मंजूरी, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स को सौंपी जिम्मेदारी केके जोशी ने कहा पेपर लीक गिरोह के अभियुक्तों से भी उसके बातचीत के डिजिटल एविडेंस इस केस में उपलब्ध है. लिहाजा अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत न देने की कोर्ट से अपील की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया.बता दें कि यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 78 और 120 में षड्यंत्र रचने जैसे धाराओं में मुकदमा रायपुर थाना पुलिस डायरी में दर्ज है.


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