सड़क दुर्घटना मामले में अदालत ने युवक को दी 18 माह की सजा,जुर्माना भी लगाया

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न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र शाह की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को 18 माह की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें से पांच हजार रुपये ई-रिक्शा चालक को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
सहायक अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि 11 मार्च 2019 को ट्रैक्टर चालक जगदीश चंद निवासी फागपुर थाना बनबसा ने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चला कर ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे ई-रिक्शा मे बैठे राजेंद्र प्रसाद जोशी, हीरा बल्लभ जोशी व हीरा देवी को काफी चोटें आईं। साथ ही ई-रिक्शा भी क्षतिग्रस्त हो गया। मामले की रिपोर्ट टनकपुर थाने में धारा 279, 337, 338, 427 के तहत दर्ज हुई थी। मामले का विचार न्यायिक मजिस्ट्रेट टनकपुर धमेंद्र शाह की अदालत में हुआ। जिसकी पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा ने की। साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त जगदीश चंद को दोषी पाया गया,जिसके बाद अदालत ने धारा 279 के तहत तीन माह की सजा व 500 रुपये का जुर्माना, धारा 337 के तहत तीन माह कारावास व 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत छह माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 427 के तहत 5000 रुपये जुर्माने व छह माह के कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने अर्थदंड की रकम में से पांच हजार रुपये ई-रिक्शा चालक पप्पू को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया है।


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