देहरादून। अब यात्री बस और स्कूल बसों में आग से होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाने के उद्देश्य से परिवहन मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है।परिवहन मंत्रालय ने सभी स्कूल बसों और यात्री बसों में फायर अलार्म सिस्टम और आग से बचाव की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है।
मालूम हो कि बस में धुंआ फैलने और आग लगने की वजह से यात्रियों की मृत्यु के मामले समय-समय पर सामने आते रहते हैं। इन सबसे स्कूली बच्चों और यात्रियों की हिफाजत के लिए सड़क, परिवहन मंत्रालय ने यात्री बस और स्कूल बस में फायर अलार्म सिस्टम और सप्रेसन सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने टाइप-3 बसों और स्कूल बसों के लिए एआईएस-135 में संशोधन के माध्यम से बसों में पैसेंजर्स कंपार्टमेंट में फायर अलार्म सिस्टम और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की शुरुआत की है।