बड़ी खबर:- मुश्किल में पड़े उत्तराखण्ड सरकार के ये कैबिनेट मंत्री,अदालत ने किया नोटिस जारी

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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व विधान सभा अध्यक्ष व ऋषिकेश से विधायक व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष की धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम बांटने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री अग्रवाल समेत केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, विधान सभा अध्यक्ष, जिलाधिकारी देहरादून व एसडीएम व रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, कोषाधिकारी देहरादून को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई को 25 मई की तिथि तय की गई है।
मालूम हो कि ऋषिकेश निवासी कनक धनै ने चुनाव याचिका दायर कर कहा है कि अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब पांच करोड़ रुपया निकालकर लोगों में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा है। जिसकी स्वीकृति विधान सभा सचिव ने दी थी। याचिका में मामले की जांच करने व जांच सही पाए जाने पर उनका चुनाव प्रमाण पत्र को निरस्त करने की मांग की है।


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