लाउडस्पीकर व अन्य ध्वनि प्रदूषणों पर सरकार सख्त,नियमो का पालन कराने के दिये निर्देश

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देहरादून। देश के कई हिस्सों में लाउडस्पीकर के प्रयोग को लेकर उठे विवाद के बाद उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में सक्रियता दिखाई है। सरकार ने लाउडस्पीकर समेत सभी तरह के ध्वनि प्रदूषण के मामलों पर मई 2021 में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को सख्ती से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
शासन ने सभी जिलाधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बनाए गए मानकों का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि इसके लिए पूर्व में जो व्यवस्था बनाई गई है, उसे धरातल पर उतारा जाए।
मालूम हो कि उत्तराखंड में सरकार ने बीते वर्ष मई में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए नियम बनाए थे। इसमें शांत क्षेत्र, आवासीय, वाणिज्यिक व औद्योगिक क्षेत्र में दिन व रात के समय के लिए ध्वनि के अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए। नियमों के उल्लंघन पर एक हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान किया गया है। प्रेशर हार्न का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
बीते वर्ष कोरोना संक्रमण को लेकर सरकारी मशीनरी के व्यस्त होने के कारण इन मानकों का अनुपालन नहीं कराया जा सका। अब इनका अनुपालन करने को कवायद तेज हो गई है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और वन एवं पर्यावरण आनंद वर्धन ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मानकों का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


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