लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु होगी 21 वर्ष,कैबिनेट ने प्रस्ताव किया मंजूर

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देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने प्रयास शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है और कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कानून के अनुसार देश में पुरुषों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल है।
मालूम हो कि 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में संकेत दिए थे और अब केंद्र सरकार इस पर काम करती नजर आ रही है।
जानकारी के अनुसार बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।अब सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन पेश करेगी और इसके परिणामस्वरूप विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन लाएगी।
कैबिनेट द्वारा पारित यह प्रस्ताव दिसंबर 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित है, जिसका गठन “मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर को कम करने की अनिवार्यता, पोषण में सुधार और स्तर और संबंधित मुद्दे ” से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था। बता दें कि पहले हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii) दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और दूल्हे के लिए 21 साल निर्धारित थी।


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