बड़ी खबर:- रद्द हुआ केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन,हाई कोर्ट ने दिए दोबारा चुनाव कराने के निर्देश

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले की केलाखेड़ा नगर पंचायत के चेयरमैन चुनाव को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को सही मानते हुए सरकार को तीन महीने में केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराने का आदेश दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मालूम हो कि केलाखेड़ा नगरपंचायत के 2018 में हुए चुनाव में हामिद अली चेयरमैन में निर्वाचित हुए थे। ऊधमसिंह नगर के ही अकरम खान ने चुनाव याचिका दायर कर निर्वाचन को चुनौती दी। चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे अकरम खान ने चुनाव याचिका में आरोप लगाया था कि हामिद ने गलत तथ्य चुनाव में पेश किए तथा बच्चों की जानकारी भी छिपाई,जिसके बाद जिला न्यायालय ने चेयरमैन के चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस निर्णय को चेयरमैन हामिद अली ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अकरम खान ने भी एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर नगर पालिका अधिनियम 44 के अनुपालन की प्रार्थना की थी। इसमें साफ कहा है कि अगर कोई पद रिक्त होता है, तो उस पर तीन माह के भीतर चुनाव होना चाहिए। नवंबर 2021 में हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने जवाब दाखिल कर कहा कि केलाखेड़ा नगरपंचायत अध्यक्ष पद रिक्त होने संबंधी सूचना शासन को भेजी जा चुकी है। शासन की अधिसूचना जारी होते ही आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देगा।


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