सड़क दुर्घटना मामले में उत्तर प्रदेश निवासी को 6 माह का कारावास,दस हजार का जुर्माना भी लगा

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टनकपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट, टनकपुर धर्मेन्द्र शाह की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह को 6 माह के कारावास और 10000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।जुर्माने मे से 8000 रूपये प्रतिकर के रूप में मृतक के पिता को दिये जायेगें।

सहायक अभियोजन अधिकारी उपेन्द्र शर्मा ने बताया कि 23 जून 2019 को टाटा सफारी नम्बर पी0बी0 10 जी०डी० 6783 जिसे अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर गलत दिशा में जाकर साईकिल से घर जा रही 14 वर्षीय कुमारी सुमन को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया जिसे बाद कुमारी सुमन की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त मामले में थाना टनकपुर में धारा 279,304क, 427 के अन्तर्गत वाहन संख्या पी0बी0 10 जी०डी० 6783 में मामला दर्ज किया गया और विवेचना शुरू की गयी।जिसके दौरान पुलिस के द्वारा वाहन चालक भूपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बीरम पुर, पूरनपुर जिला पीलीभीत को गिरफतार किया गया और साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। उक्त मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट, टनकपुर धर्मेन्द्र शाह की अदालत में चला विचारण के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी उपेन्द्र शर्मा के द्वारा गवाहो और साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।जिस आधार पर अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बीरम पुर, पूरनपुर जिला पीलीभीत मामले मे दोषसिद्ध किया गया।

जिसमें धारा 279 में 3 माह कारावास और 500 रूपये जुर्माना, धारा 304क में 6 माह कारावास और 10000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई और इसके अतिरिक्त अर्थदण्ड में से 8000 रूपये पीडित प्रतिकर के रूप में मृतक के पिता को दिये जाने का आदेश दिया गया। सभी सजायें एक साथ चलेंगी।


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