उत्तराखण्डः चमोली के रैणी आपदा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई! हाईकोर्ट ने राज्य और केन्द्र सरकार को भेजा नोटिस, तीन हफ्ते में जवाब देने के निर्देश

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नैनीताल। बीते साल चमोली जिले के रैणी क्षेत्र में आई आपदा के लापता शवों को खोजने और उनका अंतिम संस्कार करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में नोटिस का जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बीते वर्ष रैणी गांव के धौली गंगा में आई आपदा के बाद कई लोग लापता हो गए थे। इसमें 206 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि आपदा में दबे शवों को राज्य सरकार ने खोजा ही नहीं। याची ने न्यायालय को बताया कि अभी भी उस क्षेत्र में लगभग 122 लोग लापता हैं। जिसमें देश के ही नही बल्कि पड़ोसी देश के लोग भी शामिल हैं। कहा कि लापता लोगों के शवों को खोजना और रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।


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