पेड़ों के अवैध कटान मामले में 21 लोग नामजद! आरोपियों में प्रधानाचार्य, प्रधान और एडीओ भी शामिल

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चकराता के कनासर रेंज में पेड़ों के अवैध काटन के मामले मेंं वन विभाग ने आरोपियों के नाम का खुलासा किया है। वन विभाग की ओर से जारी वन अपराध पत्र में प्रधानाचार्य, प्रधान और सहायक विकास अधिकारी समेत 17 लोगों को 21 मुकदमों में आरोपी बनाया गया है। इनमें से कुछ लोगों के खिलाफ दो-दो जुर्म काटे गए हैं।

मामले की जांच सहायक वन संरक्षण को सौंपी गई है। जांच अधिकारी मुकुल कुमार ने सभी आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए सात दिन का समय दिया है। इसके बाद कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी। चकराता वन प्रभाग की कनासर रेंज में देवदार और कैल जैसे पेड़ों के अवैध कटान के मामले में कार्रवाई जारी है। रेंज अधिकारी और पांच वन कर्मियों के निलंबन के बाद वन विभाग ने आरोपियों पर भी कार्रवाई शुरू की है। वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम के तहत 17 आरोपियों के खिलाफ वन अपराध पत्र जारी किया है। शनिवार को उप वन प्रभागीय और जांच अधिकारी मुकुल कुमार ने 17 आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए हैं। आरोपियों को सात दिन के भीतर सुबह 10 बजे से शाम चार बजे के बीच उप प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। वहीं, निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत न होने पर न्यायालय में विधिक कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में डीएफओ कल्याणी की ओर से सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित कराई गई है। इस मामले में इन आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है। जिसमे केशर सिंह चौहान, प्रधानाचार्य, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, रजाणू, हरिराम, ग्राम रजाणू, चंदिया, ग्राम मशक, सरदार सिंह, ग्राम मशक, सैन सिंह, ग्राम मशक, महाबीर सिंह, ग्राम मशक, साधु सिंह, ग्राम मशक, जीत सिंह, ग्राम मशक, सुरजन सिंह, ग्राम मशक, फते सिंह, ग्राम मशक, देय सिंह, ग्राम प्रधान, मशक, राजेश नेगी, सहायक विकास अधिकारी, चकराता, पूरण सिंह, ग्राम हरताड़, केशर सिंह, ग्राम मशक, लेखराज सिंह, ग्राम मशक, बिजन सिंह, ग्राम मशक, फकीरा, ग्राम मशक आदि के नाम शामिल हैं।


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