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राजभवन ने उत्तराखंड किरायेदारी विधेयक-2021 पर मुहर लगा दी है।मालूम हो कि सरकार ने पिछले वर्ष दिसंबर में हुए विधानसभा सत्र में यह विधेयक पारित कराया था। विधेयक के अधिनियम बनने से मकान मालिक व किरायेदार दोनों के हित सुरक्षित होंगे।
प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष केंद्र सरकार की ओर से जारी किरायेदारी अधिनियम के माडल प्रारूप को उत्तराखंड में लागू करने का निर्णय लिया था,और वर्तमान सरकार के अंतिम सत्र में इससे संबंधित विधेयक के पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था। जिसे अब राजभवन से स्वीकृति मिल गई है।