बड़ी खबर:- मोटर वाहन कानून में हुआ बड़ा संसोधन,4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी पहनाना होगा हेलमेट

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नई दिल्ली। सड़क पर बच्चों की सुरक्षा तय करने के लिए सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन कानून में हम संशोधन किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दोपहिया वाहन पर सवार चार साल से कम आयु के बच्चे के लिए क्रैश हेलमेट, सेफ्टी हारनेस को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही, वाहन पर यदि कोई बच्चा हो तो वाहन की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर दी गई है।
अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम के उल्लंघन पर 1000 रुपये जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
15 फरवरी की तारीख वाली अधिसूचना में कहा गया कि मोटर वाहन कानून की धारा 129 के तहत यह संशोधन किया गया है। चार साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर पीछे की सीट पर बैठाते वक्त उसे चालक से सेफ्टी हारनेस के साथ जोड़ना होगा। साथ ही क्रैश हेलमेट भी पहनाना होगा।


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