उत्तराखण्डः प्रदेश में सख्त होगा धर्मांतरण कानून! होगी दस साल की सजा, नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी

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देहरादून। उत्तराखण्ड में आज राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में 26 मामले आए, जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ, इसमें 10 साल की सजा होगी। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला हुआ। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूर दी गई। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी। हांलाकि नैनीताल में इसका जबरदस्त विरोध किया जा रहा है, लगातार इसको लेकर अधिवक्ताओं के साथ ही विभिन्न संगठन विरोध पर उतर रहे हैं, लेकिन आज सरकार ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

ये फैसले हुए
धर्मांतरण का कानून होगा सख्त। 10 साल की सजा
नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी।
पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी।
कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम।
अब तीन नहीं चार किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी। अभी तक 50 फीसदी थी।
दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।


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