प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए। एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला लिया गया। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ। इसमें 10 साल की सजा होगी। साथ ही हल्द्वानी में हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना कैबिनेट के अहम फैसलों में शामिल है.
ये फैसले हुए
उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन
उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध
नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान
जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक।
जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास,
वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत किया जाएगा प्रभवितों को पुनर्वास,
पशुपालकों को कैबिनेट बैठक से मिली राहत,
भूसा ओर शैलेश पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया,
भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, ओर शैलेश पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी,
कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में किया भुगतान,
कैबिनेट बैठक में 26 बिंदुओं पर लगी मुहर
हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर लगी मुहर,
प्रदेश में धर्मांतरण कानून बनाने पर मिली कैबिनेट की मंजूरी,
सजा को किया जाएगा सख्त,
इस पर चर्चा
बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। आवास विकास विभाग, राजस्व, लोनिवि, गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं।