देहरादून। उत्तराखंड में लगातार घट रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए शासन ने भी छूट देने का फैसला कर लिया है।प्रदेश में विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद शासन ने नई एसओपी जारी कर दी है। शासन द्वारा जारी नई एसओपी में नाईट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ अन्य प्रतिबंधों में भी छूट दी गई है।
जानिए नई एसओपी की प्रमुख बातें
1- राज्य में रात्रि कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है।
2- राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे।
3- राज्य में स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क 28 फरवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
4- राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जायेंगे।
5- समस्त सामाजिक/खेल गतिविधियां/मनोरंजन/ विवाह समारोह/सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी,हालांकि इस दौरान कोरोना नियमो का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
6- राजनैतिक रैली/धरना प्रदर्शन की दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
7- होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी।
8- राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा-1 से 12 तक), विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9- राज्य में सभी आंगनबाडी केन्द्र दिनांक 01 मार्च, 2022 से खुलेंगे।
10- भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी.
11- सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश क अनुसार राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।


