रोडवेज में फिर बहाल हुआ प्रोत्साहन भत्ता, आदेश जारी

Spread the love

उत्तराखण्ड। रोडवेज में कोरोना के कारण डेढ़ साल पहले जुलाई 2020 में प्रोत्साहन भते पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। चालक व परिचालकों समेत तकनीकी कर्मचारियों को एक दिसंबर से प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा और इससे तकरीबन पांच हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
हालांकि नियमित, संविदा व विशेष श्रेणी चालक और परिचालकों के साथ-साथ तकनीकी कर्मियों को हर माह दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के नियम सख्त कर दिए हैं। अब यह राशि तभी मिलेगी, जब चालक व परिचालक ईमानदारी से काम करेंगे व बस में न्यूनतम 65 फीसद यात्री होंगे। बुधवार को रोडवेज मुख्यालय से इस संबंध में हुए नए आदेश में विशेष श्रेणी/संविदा चालक व परिचालकों को भी नियमित कर्मियों की तरह रात्रि भत्ता देने के आदेश दिए गए हैं। आदेश में बताया गया कि संविदा व विशेष श्रेणी के चालक-परिचालकों को 26 दिन में मैदानी मार्ग पर 4000 किमी बस संचालन पर 1000 रुपये, 5000 किमी बस संचालन पर 2000 रुपये जबकि 6000 किमी बस संचालन करने पर 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पर्वतीय मार्ग पर 25 दिन में 3000 किमी के बस संचालन पर 1000 रुपये, 3500 किमी डयूटी पर 2000 रुपये और 4000 किमी बस संचालन पर 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
रोडवेज महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया सभी डिपो एजीएम को आदेश दिए हैं कि डयूटी आवंटन ऐसे किया जाए ताकि सभी चालक-परिचालक को 26 दिन की डयूटी करने का अवसर मिले। हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया कि लगातार 26 दिन तक डयूटी न कराई जाए। चालक व परिचालकों को छह दिन की ड्यूटी कराने के बाद एक दिन का आराम दिया जाए। इसी के साथ तकनीकी कर्मियों के 20 दिन की ड्यूटी पर 2550 रुपये, 22 दिन की ड्यूटी पर 3800 रुपये और 24 दिन की ड्यूटी पर 5100 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।


Spread the love